Introducing Block Patterns
साइबर क्राइम की शिकायत कब करें-जैसे ही आपको लगे कि आपके साथ कोई ऑनलाइन ठगी, फेक कॉल, फिशिंग, ब्लैकमेलिंग, डेटा चोरी या हैकिंग हुआ है —
तुरंत शिकायत करें.देरी करने से जांच में दिक्कत और नुकसान दोनों बढ़ सकते हैं
साइबर क्राइम की शिकायत कहां करें-आप दो तरीकों से शिकायत कर सकते हैं. पहला ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए कर सकते हैं.
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल-वेबसाइट: www.cybercrime.gov.in है.

यहां आप दो तरह की शिकायत दर्ज कर सकते हैं-महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध (विशेष ध्यान) है. सामान्य साइबर अपराध (बैंक फ्रॉड, फेक वेबसाइट आदि) है.
इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें-: 1930 (24×7 काम करता है) ये नंबर 24 घंटे काम करता है
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल-वेबसाइट: www.cybercrime.gov.in है.
दूसरा तरीका
नजदीकी साइबर क्राइम थाना (Police Station) में जाकर शिकायत कर सकते हैं. हर राज्य और बड़े शहरों में Cyber Crime Police Station होता है.
आप वहां FIR या शिकायत दर्ज कर सकते हैं.अगर साइबर थाना न हो तो किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दे सकते हैं.
शिकायत करते समय किन चीजों की ज़रूरत होती है
- घटना की पूरी जानकारी (क्या हुआ, कब, कैसे?)
- संदिग्ध ईमेल, कॉल, स्क्रीनशॉट, चैट, लिंक या अकाउंट की डिटेल्स
- अपना ID प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
- मोबाइल नंबर, ईमेल और घटना का स्थान
ऑनलाइन शिकायत कैसे करें — Step by Step
- www.cybercrime.gov.in पर जाएं
- “File a Complaint” पर क्लिक करें
- “Report Other Cybercrime” या “Report Women/Child Related Crime” चुनें
- अपनी जानकारी भरें — नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि
- घटना की डिटेल और सबूत (screenshot, chats) अपलोड करें
- Submit कर दें — आपको एक Complaint ID मिलेगा
इस ID से आप भविष्य में स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं.
जरूरी बातें:
- झिझकें नहीं, तुरंत शिकायत दर्ज करें
- कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती
- हर शिकायत को सीक्रेट और सुरक्षित रखा जाता है
- महिला, बच्चे, बुजुर्ग और स्टूडेंट्स की शिकायतों को प्राथमिकता दी जाती है
